जस्टिस कर्णन की सज़ा सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना

जस्टिस कर्णन की सज़ा सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना

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  • Publish Date - June 21, 2017 / 10:21 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

 

कोलकाता हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सीएस कर्णन को 6 महिनें की सज़ा सुनाई है. जिसके मुताबिक अब उन्हें जेल में रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि सात जजों की संविधान पीठ ने उन्हें छह महीने की सजा सुनवाई है. ऐसे में ये बेंच उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक अनुशासन के तहत काम कर सकता है. अगर कोई भी राहत लेनी है तो चीफ जस्टिस के सामने केस को रखना होगा. मंगलवार को ही जस्टिस कर्णन को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया है. उल्लेखनीय है कि  23 जनवरी को जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान 20 जजों की लिस्ट भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी.