उच्चतम न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की जमानत शर्तों में ढील दी

उच्चतम न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की जमानत शर्तों में ढील दी

उच्चतम न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की जमानत शर्तों में ढील दी
Modified Date: December 8, 2025 / 04:45 pm IST
Published Date: December 8, 2025 4:45 pm IST

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जमानत की कड़ी शर्तों में ढील देते हुए सोमवार को कहा कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्य में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी के समक्ष सप्ताह में दो बार पेश होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उन्हें तलब न किया जाए।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर निचली अदालत में उपस्थित होने की शर्त में भी ढील देते हुए कहा कि यदि ऐसी कोई अर्जी दी जाती है तो पीठासीन अधिकारी तथ्यों के आधार पर छूट के लिए उनके आवेदन पर विचार कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘उन्हें हर सोमवार और शुक्रवार को चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता क्यों है?…कम से कम अपने अधिकारी को परेशान होने से बचाएं क्योंकि उन्हें बालाजी के आने के लिए हर सप्ताह दो बार इंतजार करना होगा।’

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हालांकि, ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पीठ जमानत आदेश में शर्तें लगाते समय उनके आचरण और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना के प्रति सचेत थी।

बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील राम शंकर ने कहा कि जब भी जांच एजेंसी उन्हें पेश होने के लिए कहेगी, वह पेश होंगे और अब इस शर्त का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

शिकायतकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील प्रणव सचदेवा ने इन शर्तों को लागू रहने देने के पक्ष में बात की, क्योंकि पूर्व मंत्री एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

पीठ ने कहा कि बालाजी को आवश्यकता पड़ने पर उप निदेशक के समक्ष उपस्थित होना होगा। अदालत ने कहा कि ईडी को अगर बालाजी की उपस्थिति चाहिए तो उसे पहले से सूचना देनी होगी।

शीर्ष अदालत ने 14 नवंबर को धन शोधन मामले में जमानत की शर्तों में ढील देने की बालाजी की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी।

पिछले साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने 15 महीने से अधिक समय के बाद धन शोधन मामले में बालाजी को जमानत देते हुए कहा था कि निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बालाजी को 14 जून, 2023 को कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के समय का है जब बालाजी परिवहन मंत्री थे। ईडी ने 12 अगस्त, 2023 को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।

भाषा आशीष नरेश

नरेश


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