69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार 6 महीने में शुरू करे प्रक्रिया

69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार 6 महीने में शुरू करे प्रक्रिया

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  • Publish Date - January 19, 2020 / 02:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए योगी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इसके साथ ही यह भी कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज देने का भी निर्देश दिया है।

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योगी सरकार ने हाल ही में शिक्षा मित्रों का आकस्मिक अवकाश दो दिन बढ़ाने का फैसला लिया है, अब शिक्षा मित्रों को साल भर में मिलने वाले 12 आकस्मिक अवकाश की जगह 14 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे।

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आपको बता दें कि प्रदेश भर के शिक्षा मित्र पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से शिक्षा मित्र अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार लखनऊ में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, नियुक्ति के अलावा शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों ने सीएल 12 से बढ़ाकर 14 करने की मांग भी कर रहे थे।