Decision on Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनते ही फूट-फूटकर रोईं वकील ननिता शर्मा, देखें वीडियो

Supreme Court's big decision on stray dogs: कुत्तों को सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप से ​​हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि वे इन संस्थानों में वापस न आएँ।

Decision on Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनते ही फूट-फूटकर रोईं वकील ननिता शर्मा, देखें वीडियो
Modified Date: November 7, 2025 / 04:39 pm IST
Published Date: November 7, 2025 4:36 pm IST
HIGHLIGHTS
  • दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
  • कुत्तों को पब्लिक प्लेस से ​​हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा
  • मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास करती हूँ : याचिकाकर्ता ननिता शर्मा

दिल्ली: Supreme Court’s big decision on stray dogs, दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, “आज का आदेश 11 अगस्त के पिछले आदेश जैसा ही है। कुत्तों को सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप से ​​हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि वे इन संस्थानों में वापस न आएँ।

आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण : ननिता शर्मा

Supreme Court’s big decision on stray dogs, उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी उम्मीद है और मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास करती हूँ। ऐसे बेज़ुबान जानवरों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए… एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) नियमों के तहत पुनर्वास वर्जित है, लेकिन इसे काटने के आधार पर उचित ठहराया गया है… आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है… आश्रय गृहों का भी अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए… हम आदेश का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का है…”

आवारा कुत्तों को  शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों को स्कूलों-बस अड्डों के पास से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों जैसे संस्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्यवाही स्वत: संज्ञान लेते हुए 28 जुलाई को दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज पर की गई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने के ‘गंभीर खतरे’ के मुद्दे से निपटने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करेगी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com