अयोध्या विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 अगस्त से मामले की रोजाना सुनवाई होगी

अयोध्या विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 अगस्त से मामले की रोजाना सुनवाई होगी

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  • Publish Date - July 18, 2019 / 05:25 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। 2 अगस्त से अब इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी। 5 जजों की बेंच इस मामले की रोजाना सुनवाई करेगी। मध्यस्थता कमेटी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है।

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बता दें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी। पीठ ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एफ एम आई कलीफुल्ला से अब तक हुई प्रगति और मौजूदा स्थिति के बारे में 18 जुलाई तक उसे अवगत कराने को कहा था। पीठ ने 11 जुलाई को कहा था, ”कथित रिपोर्ट 18 जुलाई को प्राप्त करना सुविधाजनक होगा जिस दिन यह अदालत आगे के आदेश जारी करेगी।

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पीठ में न्यायमूर्ति एस एस बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने मूल वादियों में शामिल गोपाल सिंह विशारद के एक कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। आवेदन में विवाद पर न्यायिक फैसले की और मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने की मांग की गयी थी। आरोप लगाया गया था कि इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा।

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