तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थ में द्रवीकृत नाइट्रोजन के सीधे इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया

तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थ में द्रवीकृत नाइट्रोजन के सीधे इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया

  •  
  • Publish Date - April 26, 2024 / 12:52 PM IST,
    Updated On - April 26, 2024 / 12:52 PM IST

चेन्नई, 26 अप्रैल (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थ जैसे कि बिस्किट, आइसक्रीम, वेफर बिस्किट आदि के साथ द्रवीकृत नाइट्रोजन के सीधे इस्तेमाल के खिलाफ खाद्य व्यवसाय संचालकों को आगाह किया और कहा कि भोजन या पेय पदार्थ परोसे जाने से पहले द्रवीकृत नाइट्रोजन पूरी तरह सुखा (वाष्पित करना) दी जाए।

उसने नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को, खाद्य पदार्थ के साथ द्रवीकृत नाइट्रोजन का सीधा इस्तेमाल कर रहे खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यहां बृहस्पतिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘द्रवीकृत नाइट्रोजन (आईएनएस 941) का डेयरी आधारित मिष्ठान -आइसक्रीम जैसी उत्पाद श्रेणी में तुरंत जमाने और कलरिंग एजेंट के तौर पर केवल प्रसंस्करण सहायक के रूप में ही इस्तेमाल करने की अनुमति है।’’

इसमें कहा गया है कि साथ ही नाइट्रोजन (आईएनएस-941) का खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक व खाद्य गतिविधियां) नियमन के अनुसार गैस को बंद करने और किसी खाद्य पदार्थ को जमाने के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा