तमिलनाडु: अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

तमिलनाडु: अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

तमिलनाडु: अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: June 2, 2025 / 11:41 am IST
Published Date: June 2, 2025 11:41 am IST

चेन्नई, दो जून (भाषा) चेन्नई की एक महिला अदालत ने पिछले साल दिसंबर में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी करार दिए गए ज्ञानशेखरन को सोमवार को बिना किसी छूट के न्यूनतम 30 साल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

महिला अदालत की न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी ने 28 मई को ज्ञानशेखरन को मामले में दोषी ठहराया था।

न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ साबित किए गए प्रत्येक 11 आरोपों के संबंध में सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि सजाएं एक साथ चलेंगी।

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भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा


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