आतंकवाद का वित्तपोषण : ईडी ने आतंकवादियों के मददगारों की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

आतंकवाद का वित्तपोषण : ईडी ने आतंकवादियों के मददगारों की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

आतंकवाद का वित्तपोषण : ईडी ने आतंकवादियों के मददगारों की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: January 17, 2024 / 10:43 pm IST
Published Date: January 17, 2024 10:43 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के कुछ मददगारों की करीब पांच करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक खातों में जमा राशि कुर्क कर ली है।

केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक ये मददगार धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और पथराव के लिए करते थे।

ईडी ने एक बयान में बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सात अचल संपत्ति और दो बैंक खातों में जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क संपत्ति अलगाववादी संगठन साल्वेशन फ्रंट के प्रमुख मोहम्मद अकबर भट, फातिमा शाह, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्लाह और इकबाल मीर की है।

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धनशोधन का मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्राथमिकी और अकबर भट, फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, सैयद खालिद गिलानी उर्फ ​​खालिद अंद्राबी और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि इनके पाकिस्तान में मौजूद कुछ आकाओं से संबंध थे जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तानी महाविद्यालयों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था की।

ईडी ने बताया कि प्रत्येक छात्र से दाखिला के लिए 10 से 15 लाख रुपये लिए जाते थे।

ईडी ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि राशि आरोपियों के व्यक्तिगत खातों के साथ-साथ धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित अल-जबर ट्रस्ट के खातों में जमा कराई गई।

एजेंसी ने कहा कि इन खातों का इस्तेमाल छात्रों से धन प्राप्त करने और फिर भारत में पथराव करने वालों के बीच पैसे वितरित करने सहित विभिन्न तरीकों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश


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