न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया

न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया

न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: March 19, 2022 3:09 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक निचली अदालत को, हत्या और शस्त्र अधिनियम मामले में आरोपी एक व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी पहले ही 15 साल से ज्यादा समय तक जेल में सजा काट चुका है।

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि आरोपी की अपनी दोषसिद्धी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 12 वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज हलफनामे में यह तथ्य सामने आया है कि अपीलकर्ता 15 साल से अधिक अवधि की सजा भुगत चुका है। पीठ ने कहा, “ऐसी परिस्थिति में, धारा 389 के तहत राहत का मामला बनता है।”

न्यायालय ने कहा, “इसलिए हम इस अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को आज से तीन दिन के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और अदालत अपीलकर्ता को, जैसी शर्त उचित लगे उस पर, जमानत पर रिहा करे।” आरोपी ने दंड प्रकिया संहिता की धारा 389 के तहत शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी।

भाषा यश मनीषा

मनीषा


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