न्यायालय ने वरुणा से सिद्दरमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा

न्यायालय ने वरुणा से सिद्दरमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा

न्यायालय ने वरुणा से सिद्दरमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा
Modified Date: December 8, 2025 / 12:17 pm IST
Published Date: December 8, 2025 12:17 pm IST

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से 2023 के चुनावों में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने के. शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सिद्दरमैया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें।’’

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शंकर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें वरुणा विधानसभा क्षेत्र से सिद्दरमैया के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सिद्दरमैया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे।

उच्च न्यायालय ने शंकर की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा गोला सिम्मी

सिम्मी


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