The requirement for those coming from abroad to stay in isolation for seven days will end from Monday

बड़ी राहत: विदेश से आने वालों को नहीं रहना होगा होम-क्वारंटीन, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

विदेश से आने वालों को सात दिन पृथकवास में रहने की अनिवार्यता सोमवार से होगी समाप्त

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : February 14, 2022/12:44 am IST

नयी दिल्ली।  दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सात दिनों तक अनिवार्य पृथकवास के नियम के अनुपालन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नया कोविड-19 दिशानिर्देश सोमवार से प्रभावी हो रहा है।

यह भी पढ़ें: सीएम भूपेश बघेल कल बुंदेलखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार, आज झांसी में करेंगे विश्राम

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित कोविड-19 दिशानिर्देश का अनुपालन हो।

यह भी पढ़ें:  109 साल बाद किया गया शहीद लागुड़ नगेसिया की अस्थियों का अंतिम संस्कार, जानिए कौन थे ये शख्स

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाईअड्डे पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें पृथकवास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था।

दिशानिर्देश के मुताबिक सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर आने पर स्वघोषणा फार्म भरना होगा। जिन यात्रियों में संक्रमण के लक्षण होंगे उन्हें तत्काल अलग कर अस्पताल भेजा जाएगा।

यह भी पढ़ें:  बरगी नहर परियोजना हादसा! 24 घंटे रेस्क्यू कर 7 लोगों को निकाला सुरक्षित, अभी भी फंसे हुए हैं दो मजदूर

अगर यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाएगी और प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाएगा। प्रोटोकॉल के तहत हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों की आकस्मिक जांच की जाएगी।

यह भी पढ़ें: रास नहीं आई दलित की शादी की डीजे की गूंज, परिवार वालों से की मारपीट, फेंक दिया रसोई का सामान