नई दिल्ली। बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग अब आम हो गई है, हालांकि इस दौर में भी चेक की अहमियत बनी हुई है। व्यापार क्षेत्र में आजभी चेक के जरिए पेमेंट सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि नए नियमों के मुताबिक अब 50 हजार रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। दरअसल बैंकों ने अब PPS यानि पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। अधिकतर बैंक positive pay system को 1 सितंबर से लागू कर देंगे।
पढ़ें- ‘बायो बबल से खिलाड़ियों पर पड़ रहा है मानसिक दबाव, टी20 विश्व कप से पहले ब्रेक जरूरी’
बता दें कि कि रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम का ऐलान किया था। इस नियम के मुताबिक, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं।
पढ़ें- सर्चिंग पर निकली पुलिस टीम पर नक्सली हमला, 2 जवान शहीद
RBI के नए नियम के मताबिक चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अभाव में चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका चेक अमान्य हो जाएगा।
पढ़ें- 2029 तक मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर वापस आने का लक्ष्य.. जानिए जापान की तैयारी
फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक (Axis Bank) सहित कुछ बैंकों ने 50 हजार से अधिक के चेक के लिए PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक की जानकारी देनी होगी। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक, बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक रखा है। इस नियम से ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी कम हो सकती है।