जिनके पास आधार नहीं वे पैन कार्ड से भर सकते हैं रिटर्न: सुप्रीम कोर्ट

जिनके पास आधार नहीं वे पैन कार्ड से भर सकते हैं रिटर्न: सुप्रीम कोर्ट

जिनके पास आधार नहीं वे पैन कार्ड से भर सकते हैं रिटर्न: सुप्रीम कोर्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: June 9, 2017 4:18 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उन्हे इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्‍यवस्‍था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है. इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

 


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