UP govt transfer policy for 2022-23: अब यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की अनुमति और आदेश के कोई भी तबादला नहीं होगा। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस फैसले के बाद अब समूह ‘क’ से लेकर समूह ‘घ’ तक सभी ट्रांसफर सीएम के आदेश के बाद ही किए जा सकेंगे।
वहीं स्थानांतरण सत्र भी समाप्त हो गया है। राज्य में अब समूह क, ख, ग और घ के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। हालांकि इससे पहले समूह क और ख के अफसरों के तबादले के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब सभी तबादलों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी।
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उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक शासनादेश जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि 15 जून तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर जो नीति जारी की गई थी, जिसके तहत 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था, वह अब समाप्त हो गई है।
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