लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास, विरोध में 82 तो समर्थन में 303 वोट पड़े, इन पार्टियों ने नहीं लिया हिस्सा | Triple divorce bill passes in Lok Sabha, 82 in opposition, 303 votes in support

लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास, विरोध में 82 तो समर्थन में 303 वोट पड़े, इन पार्टियों ने नहीं लिया हिस्सा

लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास, विरोध में 82 तो समर्थन में 303 वोट पड़े, इन पार्टियों ने नहीं लिया हिस्सा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : July 25, 2019/1:00 pm IST

नई दिल्ली। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है। बिल के समर्थन में 303 वोट और बिल के विरोध में 82 वोट पड़ें हैं। इस दौरान जेडीयू और टीएमटी ने ​बिल में हिस्सा नही लिया वे सदन से वॉक आउट कर गए थे। तलाक बिल पर चर्चा के दौरान एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए इस बिल को महिलाओं के खिलाफ बताया।ओवैसी ने आगे कहा, “आप इस तरह का कानून बनाकर मुस्लिम औरत पर जुर्म कर रहे हैं। कौन उस मर्द के घर से जाकर सपोर्ट में सबूत देगा। शौहर को गिरफ्तार करेंगे तो जेल में बैठकर वो मेंटेनन्स देगा। औरत क्यों 3 साल तक उस शादी में रहेगी।

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उधर, केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने चर्चा के दौरान कहा, “क्या मुस्लिम समाज की बेटियों- बहनों को ऐसे ही इस तरह छोड़ दिया जाए। दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने इसको ख़त्म किया। हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है। ऐसे ही छोड़ दें। क्या विक्टिम बहनें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे। भारतीय संविधान का मूल दर्शन है जेंडर जस्टिस। उनका मूल धर्म कुछ भी हो। भारत की बेटी भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्वला योजना, डिजिटल इंडिया को 73000 महिलाएं चलाती हैं। हमे ख़ुशी होती है। इसी सदन ने पोक्सो कानून पारित किया, नाबलिक को मृत्युदंड। इसी सदन ने भारत की बेटियों को फाइटर प्लेन उड़ाने दिया।”

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वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा, “आपके धार्मिक अधिकार घर के अंदर है। घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है। 1984-85 में शाहबानो का केस आया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाकर ये सारे मामले ख़त्म किए जाएं।

 
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