तुर्कमान गेट हिंसा : दिल्ली की अदालत ने सभी 12 आरोपियों को जमानत दी

तुर्कमान गेट हिंसा : दिल्ली की अदालत ने सभी 12 आरोपियों को जमानत दी

तुर्कमान गेट हिंसा : दिल्ली की अदालत ने सभी 12 आरोपियों को जमानत दी
Modified Date: February 17, 2026 / 06:31 pm IST
Published Date: February 17, 2026 6:31 pm IST

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पथराव के आरोपी सभी 12 लोगों को मंगलवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अथर, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद आदिल, आमिर हमजा और अदनान को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी को उबैदुल्ला को दी गयी जमानत रद्द कर दी ती और याचिका को सत्र न्यायालय को वापस भेज दिया था, जिसके बाद एक अलग सत्र न्यायालय ने आरोपी को 24 जनवरी को जमानत दे दी थी।

यह मामला छह और सात जनवरी की दरमियानी रात को रामलीला मैदान इलाके में मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गईं कि तुर्कमान गेट के सामने वाली मस्जिद को गिराया जा रहा है, जिसके बाद लोग मौके पर जमा हो गए। आरोप है कि करीब 150 से 200 लोगों ने पुलिस और एमसीडी कर्मियों पर पथराव की और कांच की बोतलें फेंकीं।

पुलिस ने बताया कि इलाके के थानेदार समेत छह पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन


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