तूतीकोरिन में धारा 144 के बीच इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए बंद

तूतीकोरिन में धारा 144 के बीच इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए बंद

तूतीकोरिन में धारा 144 के बीच इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए बंद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: May 24, 2018 10:01 am IST

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हुई पुलिस फायरिंग में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। राज्य सरकार ने अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से तूतीकोरिन और आसपास के जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर 5 दिन के लिए रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने मारे गए लोगों के शव अगले आदेश तक सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से 30 मई तक हलफनामा मांगा है। स्टरलाइट कॉपर प्लांट वाले इलाके में धारा 144 लागू है।

बता दें कि पुलिस फायरिंग में घायल सेल्वास्कर नाम के एक व्यक्ति की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा हैतमिलनाडु सरकार तूतीकोरिन और उसके आसपास के तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश फैलने के कारण ही स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के खिलाफ करीब 20 हजार प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए।

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वहीं तूतीकोरिन में विरोध-प्रदर्शन के कारण स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद होने से करीब 32 हजार 500 लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा है प्लांट के 2,500 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों को आधार बनाकर नोटिस दी है। वहीं 30 हजार लोग अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े हुए थे। प्लांट के बंद रहने तक अब इनके सामने रोजगार का संकट आ गया है।

इधर प्लांट का लाइसेंस नवीनीकरण से तमिलनाडु के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मना कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक कंपनी ने अप्रैल के बाद से 3 मुख्य प्रावधान का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने स्टरलाइट फैक्ट्री के आसपास धारा 144 लागू कर रखी है

वेब डेस्क, IBC24


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