यूनिटेक के संजय चंद्रा, अजय चंद्रा की ‘डिफॉल्ट’ जमानत याचिका खारिज |

यूनिटेक के संजय चंद्रा, अजय चंद्रा की ‘डिफॉल्ट’ जमानत याचिका खारिज

यूनिटेक के संजय चंद्रा, अजय चंद्रा की ‘डिफॉल्ट’ जमानत याचिका खारिज

:   Modified Date:  April 17, 2024 / 06:05 PM IST, Published Date : April 17, 2024/6:05 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कई घर खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले में यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों- संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की ‘डिफॉल्ट’ जमानत याचिका खारिज कर दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लोक सेवक को प्रभावित करके अनुचित लाभ उठाना, लोक सेवक को रिश्वत देना आदि सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ दर्ज 60 से अधिक प्राथमिकी के आधार पर 2018 में एक मामला दर्ज किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने 12 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि आवेदकों के संबंध में जांच वैधानिक अवधि की सीमा के भीतर पूरी की गई थी और इसलिए, आवेदक सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत ‘डिफॉल्ट’ जमानत के वैधानिक अधिकार के हकदार नहीं हैं।’’

कानून के अनुसार, यदि आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से निर्धारित सीमा अवधि के भीतर जांच समाप्त नहीं होती है, तो व्यक्ति के पास ‘डिफॉल्ट’ जमानत पर रिहा होने का अपरिहार्य वैधानिक अधिकार होता है।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

भाषा सुरेश वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)