अदालत के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले 25,753 कर्मियों को अप्रैल का वेतन देगी पश्चिम बंगाल सरकार

अदालत के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले 25,753 कर्मियों को अप्रैल का वेतन देगी पश्चिम बंगाल सरकार

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  • Publish Date - April 25, 2024 / 08:40 PM IST,
    Updated On - April 25, 2024 / 08:40 PM IST

कोलकाता, 25 अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के उन 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन का भुगतान करेगी, जिनकी नियुक्तियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश में रद्द कर दिया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और वह शीर्ष अदालत का फैसला आने तक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने पर विचार कर रही है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘उन्होंने लगभग पूरे अप्रैल महीने में काम किया है, इसलिए हमने उन्हें इस महीने का वेतन देने का फैसला किया है।’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और उससे सहायता प्राप्त विद्यालयों में, राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के जरिए 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया तथा चयन प्रक्रिया को ‘‘अमान्य एवं अवैध’’ करार दिया।

भाषा

वैभव रंजन

रंजन