दिल्ली के बुराड़ी में काजू चोरी के शक में महिला को बंधक बनाकर पीटा गया

दिल्ली के बुराड़ी में काजू चोरी के शक में महिला को बंधक बनाकर पीटा गया

दिल्ली के बुराड़ी में काजू चोरी के शक में महिला को बंधक बनाकर पीटा गया
Modified Date: April 3, 2026 / 04:10 pm IST
Published Date: April 3, 2026 4:10 pm IST

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि तीन महिलाओं ने काजू का पैकेट चुराने का आरोप लगाते हुए उसकी पत्नी को कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बुराड़ी थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना 28 मार्च की रात करीब सवा नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच हुई जब महिला काम से लौटते समय एक सरकारी स्कूल के पास स्थित किराना की दुकान पर रुकी थी।

महिला ने शिकायत में दावा किया कि खरीदारी के बाद तीन महिलाओं ने काउंटर पर उससे सामान का बिल दिखाने को कहा और जब वह बिल दिखाने लगी तो तीनों ने कथित तौर पर उसे धक्का दिया, गाली-गलौज की और काजू का पैकेट चुराने का आरोप लगाया।

‘पीटीआई-भाषा’ के पास मौजूद प्राथमिकी के अनुसार, विरोध करने पर आरोपी महिलाओं ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दुकान के पीछे स्थित गोदाम में ले जाकर पिटाई की।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक व्यक्ति ने कुछ देर के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन महिलाएं मारपीट करती रहीं। दाहिनी आंख के नीचे सूजन और दाहिने हाथ में ‘फ्रैक्चर’ समेत पीड़िता को काफी चोटें आई हैं।

प्राथमिकी के अनुसार महिला ने अपना फोन वापस मांगा, लेकिन इसी दौरान वह अचेत हो गई।

इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पीड़िता का पति दुकान पर पहुंचा जिसकी आवाज सुनकर महिला होश में आई।

बाद में दुकान के कर्मचारियों ने उसका मोबाइल फोन लौटाया जिसके उपरांत पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसका मेडिकल-कानूनी परीक्षण (एमएलसी) किया गया। बाद में उसे आगे के इलाज के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने बताया कि महिला ने अस्पताल में तत्काल बयान नहीं दिया और कहा कि वह इलाज के बाद अपना बयान दर्ज कराएगी।

वह अपने पति के साथ 30 मार्च को बुराड़ी थाने पहुंची, जहां उसकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 127(2) ( बंधक बनाना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले के सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।

वहीं, महिला के पति ने आरोप लगाया कि दुकान कर्मचारियों ने उसकी पत्नी पर काजू चुराने का आरोप लगाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

भाषा

खारी जोहेब

जोहेब


लेखक के बारे में