थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सही दिशा में काम जारी, न्यायालय को दी गई जानकारी

थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सही दिशा में काम जारी, न्यायालय को दी गई जानकारी

थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सही दिशा में काम जारी, न्यायालय को दी गई जानकारी
Modified Date: May 13, 2026 / 08:22 pm IST
Published Date: May 13, 2026 8:22 pm IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में सही दिशा में पर्याप्त कार्य किए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए धनराशि आवंटित करने के राज्यों के अनुरोध पर विचार करेगी।

शीर्ष अदालत थानों में चालू सीसीटीवी कैमरों के अभाव से जुड़े मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी।

मामले में न्यायमित्र के तौर पर अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 28 अप्रैल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने छह मई को केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ छह मई को एक बैठक करके अदालत में रिपोर्ट दाखिल की।

दवे ने उन राज्यों का जिक्र किया, जिन्होंने केंद्र सरकार से धनराशि मांगी है।

न्यायमित्र ने कहा, “काम सही दिशा में जारी है।”

उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है और वह जून या जुलाई में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

दवे की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

उच्चतम न्यायालय ने 28 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के मामले पर राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग के पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए छह मई को एक बैठक बुलाई जाए।

भाषा

जोहेब माधव

माधव


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