Magistrate takes challan action against drivers who do not follow traffic rules
बालाघाट। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को लेकर न्यायालय भी नियम बनाकर दुर्घटना को रोकने का प्रयास कर रहा है। यातायात का पालन नहीं करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान भी किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा आये दिन कार्रवाई की जाती है, लेकिन वाहन चालक नियमों का पालन करते नजर नहीं आते।
गर्रा रेल्वे क्रांसिग के आगे उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कटारे द्वारा चलित मोबाईल न्यायालय लगाकर यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई व यातायात नियमों का पालन करने समझाईश दी गई। पहली बार मजिस्ट्रेट को सड़क पर उतरकर चालानी कार्यवाही करते देख लोगों में चर्चा भी रही। चलित न्यायालय कोर्ट के माध्यम से यातायात पुलिस के द्वारा करीब आधा सैकड़ा वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही के दौरान एक जिला पंचायत सदस्य की चौपहिया वाहन के खिलाफ भी वाहन में हूटर लगा होने पर चालानी कार्यवाही की गई। जांच के दौरान एक ऐसा भी चौपहिया वाहन पकड़ाया जो शुक्रवार की रात भटेरा चौकी में डिवाईडर को टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर फरार हो गया था। इस संबंध में बताया गया कि जिला एंव सत्र न्यायाधीश दिनेशचन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट चलित न्यायालय संजीव कटारे द्वारा गर्रा नाका के समीप यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई।
इस दौरान वाहन चालकों को वाहन चलाते समय ड्रायविंग लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज रखने व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने न देने एवं यातायात नियमों का पालन करने हिदायत दी गई। जिन वाहन चालकों के पास दस्तावेज थे उन्हें छोड़ दिया गया। इस कार्यवाही का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में रोक लगाना व यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी। IBC24 से हितेन चौहान की रिपोर्ट