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Guidelines Regarding Eid : ईद को लेकर भोपाल नगर निगम ने जारी की गाइडलाइन, करना होगा इन नियमों का पालन

Guidelines Regarding Eid

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Guidelines Regarding Eid : भोपाल। ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां जारी हैं। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद उल अजहा को लेकर नगर निगम ने कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार पशु वध के लिए प्रशासन ने 43 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां पर पशु वध गृह बनाए जाएंगे। वही 17 जून से 19 जून तक के लिए ये स्वीकृति दी जाएगी। पशु वध का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा। वह शाह 4 बजे तक ही कुर्बानी दी जा सकेगी।

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गाइडलाइन

पशु वध वाले स्थान को चारो ओर से ढकना होगा।
तंबू लगाकर कुर्बानी नही दी जा सकेगी।
सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नहीं बने, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
पशु वध के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करें।
प्रतिबंधित पशुओं का वध न करें।
पशुवध के बाद मांस को ढक कर घर ले जाए।
शाम 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी।
पशु वध के स्थान पर साफ-सफाई का ध्यान रखे।

 

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