बम के पर्चा वापस लेने के बाद कांग्रेस के ‘‘डमी’’ उम्मीदवार ने मप्र उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

बम के पर्चा वापस लेने के बाद कांग्रेस के ‘‘डमी’’ उम्मीदवार ने मप्र उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

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  • Publish Date - April 30, 2024 / 01:21 PM IST,
    Updated On - April 30, 2024 / 01:21 PM IST

इंदौर, 30 अप्रैल (भाषा) इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के पर्चा वापस लेने के अगले दिन पार्टी के वैकल्पिक (डमी) उम्मीदवार मोती सिंह ने मंगलवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति की गुहार की।

सिंह का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के दौरान निरस्त कर दिया था।

उनके वकील जयेश गुरनानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनके मुवक्किल ने याचिका दायर करके उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ से गुहार लगाई है कि बम के पर्चा वापस लेने के मद्देनजर उन्हें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के साथ, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन अधिकारी ने सिंह का पर्चा दस्तावेजों की छानबीन के दौरान 26 अप्रैल को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह महज वैकल्पिक उम्मीदवार है, जबकि बम पार्टी के स्वीकृत प्रत्याशी हैं।’’

गुरनानी ने कहा कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, हाथ के पंजे के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि सिंह की इस याचिका पर आज (मंगलवार को) सुनवाई हो सकती है।

बम ने इंदौर में कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए सोमवार (29 अप्रैल) को अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

इंदौर सीट के उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने का सोमवार (29 अप्रैल) को आखिरी दिन था। इस क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा और चार जून को मतगणना की जाएगी। इस सीट पर कांग्रेस पिछले 35 साल से जीत की बाट जोह रही है।

भाषा हर्ष

मनीषा

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