MP Cabinet ke faisle: अब प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव में चुने जाएंगे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, कैबिनेट ने दी मंजूरी

MP Cabinet ke faisle: मध्यप्रदेश में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे

MP Cabinet ke faisle: अब प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव में चुने जाएंगे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, कैबिनेट ने दी मंजूरी

MP Cabinet ke faisle

Modified Date: September 9, 2025 / 08:04 pm IST
Published Date: September 9, 2025 7:34 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 2022 से सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया
  • मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट को मंजूरी
  • मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए

भोपाल: MP Cabinet ke faisle, मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन करके नगर पालिकाओं या नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय लिया।

पंजीकृत सुविधाओं पर वाहनों के ‘स्क्रैपिंग’ को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने बीएस-1 और बीएस-2 मानकों के अनुरूप वाहनों को जारी किए गए ‘जमा प्रमाणपत्र’ के आधार पर पंजीकृत होने वाले नए वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।

उन्होंने बताया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव मतदाताओं द्वारा सीधे तौर पर कराने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई।

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2022 से सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया

राज्य में नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव 1999 से 2014 तक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता रहा है। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2019 में कोई चुनाव नहीं हो सका और 2022 से सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया है। दूसरा निर्णय पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए है।

भारत स्टेज 1 (बीएस-1) और उससे पहले के जन उत्सर्जन मानक मानदंडों के अनुसार निर्मित सभी वाहन और भारत स्टेज 2 (बीएस-2) मानदंडों के अनुसार निर्मित मध्यम मालवाहक वाहन/भारी मालवाहक वाहन/मध्यम यात्री मोटर वाहन/भारी कंटेनर मोटर वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि 2024 और 2025 में राज्य में 1563 नए वाहनों के पंजीकरण पर लगभग 17.05 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है।

मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट

वर्तमान में, राज्य में बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के लगभग 99,000 मोटर वाहन सड़कों पर हैं। इन्हें मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट देने से 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों में वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिलेगी।

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