तिरंगे के अपमान के आरोप संबंधी याचिका पर अदालत ने मप्र के मंत्री को नोटिस जारी किया
तिरंगे के अपमान के आरोप संबंधी याचिका पर अदालत ने मप्र के मंत्री को नोटिस जारी किया
जबलपुर, सात मार्च (भाषा) मध्यप्रदेश के जबलपुर में सांसद-विधायक मामलों की एक विशेष अदालत ने 2024 में आयोजित ‘तिरंगा यात्रा’ के दौरान राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप से जुड़ी याचिका पर राज्य के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) डी पी सुत्रकर ने कौशल सिलावट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल में यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस को सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य के परिवहन मंत्री ने 11 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर में आयोजित एक यात्रा के दौरान एक वाहन के बोनट पर तिरंगा अनुचित तरीके से प्रदर्शित किया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ‘तिरंगा यात्राओं’ की एक श्रृंखला आयोजित की थी। इसके तहत रैलियां और अभियान चलाकर लोगों को अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के साथ एक हलफनामा, रैली के दौरान कथित रूप से वाहन के बोनट पर तिरंगा रखे होने के फोटो तथा नरसिंहपुर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजी गई शिकायतों की प्रतियां भी अदालत में प्रस्तुत की हैं।
भाषा सं दिमो सिम्मी
सिम्मी

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