Dewas News: नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने की हैवानियत! पत्नी से झगड़े के बाद बनाया हवस का शिकार, अब 10 महीने में ही कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Dewas News: नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने की हैवानियत! पत्नी से झगड़े के बाद बनाया हवस का शिकार, अब 10 महीने में ही कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Dewas News/Image Source: IBC24
- देवास में इंसाफ की मिसाल
- देवास पुलिस की बड़ी कार्रवाई
- सौतेले पिता को 10 महीने में ही आजीवन कारावास
देवास: Dewas News: मध्यप्रदेश के देवास जिले की सोनकच्छ पुलिस ने 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में दोषी को सख्त सजा दिलवाने में बड़ी सफलता हासिल की है। पेशेवर विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते आरोपी बबलू पिता रामाजी (उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम चौचास जागीर) को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास और 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
Dewas News: यह मामला 18 दिसंबर 2024 को सामने आया था, जब आरोपी ने पत्नी से विवाद के बाद उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। सोनकच्छ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण की और जनवरी 2025 में चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की विवेचना निरीक्षक श्यामचंद शर्मा और उनि ज्योति पाटीदार ने की जबकि अदालत में लोक अभियोजक महेंद्र सितोले ने सटीक पैरवी कर न्याय दिलवाया।
Dewas News: एसपी पुलीत नेहलोद द्वारा प्रारंभ किए गए ‘ऑपरेशन संकल्प’ के अंतर्गत यह देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामलों में न्यायालय से कठोर दंड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलाया गया है।
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