PESA Act came into force on Birsa Munda's birthday, after 6 states

बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर पेसा अधिनियम हुआ लागू, 6 राज्यों के बाद इस राज्य का नाम हुआ शामिल, जानिए क्या है पेसा कानून

PESA Act came into force on Birsa Munda's birthday, after 6 states the name of this state was included

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : November 15, 2022/2:09 pm IST

PESA Act has been implemented in madhya pradesh ; भोपाल ; मध्यप्रदेश में आज बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पेसा अधिनियम एक्ट लागू कर दिया है । यह एक्ट आदिवासी परम्परा, रीति-रिवाजों, संस्कृति का संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। जिसे लंबे वक्त के बाद आज मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है। हालांकि ये नियम पहले ही लागू हो जाना था। लेकिन हो नहीं पाया। बता दें कि पहले से ये एक्ट देश के 6 राज्यों में लागू है। तो वही मध्य प्रदेश देश का सातवाँ राज्य बन गया है जहां पर पेसा अधिनियम एक्ट को लागू किया गया।

यह भी पढ़े ; Satta Matka Result today | Satta Matka Kalyan Result today | Satta Matka kalyan Guessing

यह है उद्देश्य

PESA Act has been implemented in madhya pradesh ;; आदिवासी परम्परा, रीति-रिवाजों, संस्कृति का संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में एक ग्राम समिति होगी। उस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय की ही व्यक्ति होगा। ग्राम समिति ही ग्राम के अहम निर्णय लेगी। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, बाजारों की देख-रेख, ऋण वसूली, पलायन करने वालों की जानकारी रखना।

यह भी पढ़े ;‘भाई प्रैक्टिस तो कर लेता’ ऐसा क्या हुआ दूल्हा-दुल्हन के साथ कि लोग देने लगे ऐसी सलाह

क्या है पेसा एक्ट

PESA Act has been implemented in madhya pradesh ;; पेसा एक्ट आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है। इसमें निर्णय लेने की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता मिलती है। केंद्र ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 कानून लागू किया था। वर्तमान में पांचवी अनुसूची झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लागू है। मध्यप्रदेश में कानून लागू तो रहा, लेकिन इसमें अधिकार काफी सीमित थे। नए नियमों के बाद ग्राम सभा सबसे सशक्त होगी।