परमबीर सिंह से जुड़े जबरन वसूली मामले में दो पुलिसकर्मियों की जमानत याचिकाएं खारिज

परमबीर सिंह से जुड़े जबरन वसूली मामले में दो पुलिसकर्मियों की जमानत याचिकाएं खारिज

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  • Publish Date - December 8, 2021 / 08:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

मुंबई, आठ दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने मरीन ड्राइव थाने में दर्ज जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के दो अधिकारियों को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

इस मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भी आरोपी हैं। पुलिस निरीक्षक नंदकुमार गोपाल और आशा कोरके ने मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद यहां सत्र अदालत का रुख किया था। दोनों पहले मुंबई की अपराध शाखा में तैनात थे।

दोनों पुलिसकर्मियों की याचिकाओं में कहा गया कि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं है। दलीलों में कहा गया कि दोनों आरोपी प्रतिष्ठित अधिकारी हैं और उनका शानदार करियर रहा है।

रियल एस्टेट कारोबारी श्यामसुंदर अग्रवाल की शिकायत के आधार पर 22 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में परमबीर सिंह और पांच पुलिस अधिकारियों सहित सात अन्य का नाम है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी परमबीर सिंह निलंबित किए जा चुके हैं।

अग्रवाल ने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने उनके पूर्व कारोबारी सहयोगी के इशारे पर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे की उगाही की।

भाषा आशीष उमा

उमा