बिटकॉइन घोटाला: पीएमएलए अदालत ने राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया, समन जारी किया

बिटकॉइन घोटाला: पीएमएलए अदालत ने राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया, समन जारी किया

बिटकॉइन घोटाला: पीएमएलए अदालत ने राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया, समन जारी किया
Modified Date: January 5, 2026 / 10:31 pm IST
Published Date: January 5, 2026 10:31 pm IST

मुंबई, पांच जनवरी (भाषा) यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज कुंद्रा के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए सोमवार को बिटकॉइन घोटाले के मामले में उन्हें समन जारी किया।

कुंद्रा के अलावा दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को भी समन जारी किया गया है। दोनों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

कुंद्रा और सतीजा का नाम पिछले साल सितंबर में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष दायर पूरक याचिका में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था।

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जांच एजेंसी के अनुसार, कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए ‘गेन बिटकॉइन पोंजी’ “घोटाले” के मुख्य साजिशकर्ता और प्रवर्तक अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे।

ईडी ने दावा किया कि चूंकि सौदा पूरा नहीं हो सका, इसलिए कुंद्रा के पास अब भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

आरोपपत्र में कहा गया है कि कुंद्रा ने उक्त लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में काम करने का दावा किया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। आरोपपत्र में कहा गया कि इसके विपरीत, उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच “टर्म शीट” नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप


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