नवी मुंबई में बिना मंजूरी के संचालित पांच स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज

नवी मुंबई में बिना मंजूरी के संचालित पांच स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज

नवी मुंबई में बिना मंजूरी के संचालित पांच स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज
Modified Date: January 26, 2026 / 03:02 pm IST
Published Date: January 26, 2026 3:02 pm IST

ठाणे, 26 जनवरी (भाषा) नवी मुंबई पुलिस ने अनिवार्य सरकारी मंजूरी के बिना संचालित पनवेल क्षेत्र के पांच निजी स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4)(धोखाधड़ी) के तहत दर्ज किया गया।

अधिकारी के अनुसार, कई स्कूल बिना कानूनी मान्यता प्राप्त किए और अभिभावकों को यूडीआईएसई (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) नंबर नहीं होने के बारे में सूचित किए बगैर संचालित किए जा रहे थे।

प्राथमिकी के अनुसार, करांजा में एस.जी.टी. इंटरनेशनल स्कूल, करांजड़े में वेदिक इंटरनेशनल स्कूल और वेद पनिक स्कूल, वाघोली में बुचिष्टा इंटरनेशनल स्कूल (प्राथमिक) और श्री बुद्धष्टा इंटरनेशनल स्कूल बिना मंजूरी के संचालित किए जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और स्कूलों के रिकॉर्ड, मंजूरी प्रमाणपत्र व शिक्षा अधिकारियों के साथ पत्राचार की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

भाषा जोहेब मनीषा नरेश

नरेश


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