अदालत ने 2015 के धोखाधड़ी मामले में शिवसेना एमएलसी फाटक को बरी किया

अदालत ने 2015 के धोखाधड़ी मामले में शिवसेना एमएलसी फाटक को बरी किया

अदालत ने 2015 के धोखाधड़ी मामले में शिवसेना एमएलसी फाटक को बरी किया
Modified Date: August 13, 2025 / 10:09 pm IST
Published Date: August 13, 2025 10:09 pm IST

मुंबई, 13 अगस्त (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) रवींद्र फाटक को 2015 के धोखाधड़ी के एक मामले में बुधवार को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील प्रेरक चौधरी ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एसआर निमसे ने फाटक और अन्य को दोषी नहीं पाया।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

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वर्ष 2015 में एक व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मुंबई के एमआरए मार्ग थाने में पाठक, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ठाणे में जमीन में निवेश करने का लालच देकर उससे 26.9 करोड़ रुपये की ठगी की।

भाषा नेत्रपाल सुरेश

सुरेश


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