अदालत ने इंजीनियर से मारपीट मामले में पूर्व मंत्री अनिल परब, छह अन्य को अग्रिम जमानत दी

अदालत ने इंजीनियर से मारपीट मामले में पूर्व मंत्री अनिल परब, छह अन्य को अग्रिम जमानत दी

अदालत ने इंजीनियर से मारपीट मामले में पूर्व मंत्री अनिल परब, छह अन्य को अग्रिम जमानत दी
Modified Date: July 4, 2023 / 10:26 pm IST
Published Date: July 4, 2023 10:26 pm IST

मुंबई, चार जुलाई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पिछले महीने बीएमसी के एक इंजीनियर पर कथित हमले से संबंधित मामले में मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब को अग्रिम जमानत दे दी।

शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी परब के अलावा छह अन्य आरोपियों को भी अग्रिम जमानत मिली है।

विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकाडे ने आरोपियों की अग्रिम जमानत के आवेदन को मंजूर कर लिया।

याचिका में दावा किया गया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक लाभ पाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) को प्रतिद्वंद्वी संगठन द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

पुलिस इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस ने पिछले हफ्ते बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक इंजीनियर पर हमला करने और धमकी देने के आरोप में परब और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस के मुताबिक, पिछले महीने उपनगरीय बांद्रा में पार्टी के एक कार्यालय को ध्वस्त करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री परब ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बीएमसी एच-ईस्ट वार्ड में मोर्चा निकाला था।

आरोप है कि इस दौरान सहायक अभियंता अजय पाटिल (42) के साथ मारपीट की गई और उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

भाषा

शफीक पवनेश

पवनेश


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