फडणवीस की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट : दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

फडणवीस की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट : दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

फडणवीस की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट : दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Modified Date: July 24, 2025 / 10:42 pm IST
Published Date: July 24, 2025 10:42 pm IST

पुणे, 24 जुलाई (भाषा) पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में दो व्यक्तियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हालांकि, अदालत ने इस मामले में चार अन्य लोगों को जमानत दे दी।

अधिवक्ता बसवराज यादवाड की शिकायत पर अप्रैल में पुणे साइबर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था।

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निखिल संकपाल, दत्ता चौधरी, बलिराम पंडित, आशीष वानखेड़े, शैलेश वर्मा, भूमिश सावे और अभिजीत फडनीस नामक सात लोगों को मामले में नामजद किया गया और सभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया।

केवल संकपाल ने नोटिस का जवाब दिया, जबकि चौधरी, पंडित, वानखेड़े और वर्मा को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सावे और फडनीस फरार रहे।

पुलिस के अनुसार, संकपाल ही वह व्यक्ति था, जिसने यह पोस्ट अपलोड किया था। इस पोस्ट को 16,000 से अधिक लोगों ने देखा था, 895 लोगों ने लाइक किया था और 187 लोगों ने रीट्वीट किया थे। रीट्वीट करने वालों में शिकायत में नामित शेष छह आरोपी भी शामिल थे।

भाषा रवि कांत रवि कांत पारुल

पारुल


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