AIMIM Owaisi on Umar Khalid: ‘कांग्रेस के बनाये क़ानून के कारण नहीं मिल रही उमर खालिद को जमानत’.. ओवैसी ने पूछा, इनका कौन नेता 5 सालो तक जेल में रहा?

AIMIM Owaisi on Umar Khalid: उमर, शरजील और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का ‘‘मुख्य साजिशकर्ता’’ होने का आरोप है। (AIMIM Owaisi on Umar Khalid) उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

AIMIM Owaisi on Umar Khalid: ‘कांग्रेस के बनाये क़ानून के कारण नहीं मिल रही उमर खालिद को जमानत’.. ओवैसी ने पूछा, इनका कौन नेता 5 सालो तक जेल में रहा?

AIMIM Owaisi on Umar Khalid

Modified Date: January 9, 2026 / 01:23 pm IST
Published Date: January 9, 2026 1:15 pm IST
HIGHLIGHTS
  • उमर खालिद की जमानत पर ओवैसी का हमला
  • यूएपीए कानून के लिए कांग्रेस जिम्मेदार
  • पांच साल जेल पर कांग्रेस से सवाल

धुले: महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में प्रवास पर पहुंचे एआईएमआईएम के शीर्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यहां एक बड़ी जनसभा को सम्बोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद का जिक्र किया। (AIMIM Owaisi on Umar Khalid) ओवैसी ने उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने के पीछे तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार में बनाये गए कानून को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी पूछा कि, क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता तीन साल या पांच सालों तक जेल में रहा?

क्या कहा ओवैसी ने?

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने दो विचाराधीन आरोपियों को जमानत नहीं दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत न देने का कारण भी बताया। यूपीए सरकार के दौरान गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें आतंकवाद की परिभाषा शामिल की गई। मैं 2008, 2007 या 2008 की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा था, ‘किसी भी अन्य तरीके से, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो’ का क्या अर्थ है?”

उन्होंने आगे कहा, “इसी आधार पर, जिसे कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, और जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा, आज दो युवकों को जमानत नहीं मिल रही है, जिनमें से एक साढ़े पांच साल से जेल में है। (AIMIM Owaisi on Umar Khalid) क्योंकि कानून बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कभी एक साल, दो साल या साढ़े पांच साल जेल में रहा है? मेरा यह भाषण भारत की लोकसभा में दर्ज है।”

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असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए बताया, “अनुच्छेद 43D में, मैंने 180 दिनों की हिरासत के बारे में बात की थी। ‘मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारी के 100 प्रतिशत मामलों में, उन्हें बिना आरोप पत्र के 180 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी यही हो रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि सच्चाई और उम्मीद में बहुत बड़ा अंतर है। वर्दीधारी व्यक्ति एक तरह की नफरत पालता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें 180 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा।’

उमर खालिद और शरजील जेल में

गौरतलब है कि, उमर, शरजील और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का ‘‘मुख्य साजिशकर्ता’’ होने का आरोप है। (AIMIM Owaisi on Umar Khalid) उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

पिछले दिनों 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने उमर खालिद, शरजील इमाम को जमानत नहीं दी थी। (AIMIM Owaisi on Umar Khalid) वहीं अन्य 5 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गयी है। दोनों आरोपियों को जमानत नहीं मिलने पर सियासत गर्म है और इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठायें जा रहे हैं।

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