पांच शातिर अपराधियों के मराठावाड़ा के पांच जिलों में प्रवेश पर रोक

पांच शातिर अपराधियों के मराठावाड़ा के पांच जिलों में प्रवेश पर रोक

पांच शातिर अपराधियों के मराठावाड़ा के पांच जिलों में प्रवेश पर रोक
Modified Date: December 2, 2025 / 03:28 pm IST
Published Date: December 2, 2025 3:28 pm IST

लातूर (महाराष्ट्र), दो दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र पुलिस ने पांच अपराधियों के मराठवाड़ा के पांच जिलों से प्रवेश पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लातूर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55 के तहत पांचों अपराधियों पर अगले दो साल तक लातूर, बीड, धाराशिव, परभणी और नांदेड़ जिलों की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये अपराधी सामूहिक हिंसा, हथियार के बल पर धमकाने, लूटपाट, चोरी, घरों में सेंधमारी, महिलाओं को परेशान करने, धमकियां देने और आवासीय क्षेत्रों में भय का माहौल पैदा करने में संलिप्त थे।

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पुलिस ने बताया कि पांचों अपराधी गवाहों और पीड़ितों पर अक्सर अदालत में गवाही नहीं देने का दबाव डालते थे या उन्हें धमकाते थे।

उसने बताया कि शिवाजीनगर थाने में पांचों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इन अपराधियों पर पांचों जिलों में भी कई मामले दर्ज हैं।

भाषा राजकुमार धीरज

धीरज


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