जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड मामले में उसके दोस्त जोगधनकर को उम्रकैद

जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड मामले में उसके दोस्त जोगधनकर को उम्रकैद

जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड मामले में उसके दोस्त जोगधनकर को उम्रकैद
Modified Date: January 31, 2026 / 04:35 pm IST
Published Date: January 31, 2026 4:35 pm IST

मुंबई, 31 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने 2021 के जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड में शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए उसके दोस्त श्री जोगधनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी दीया पडालकर को बरी कर दिया।

कुकरेजा (19) की हत्या एक जनवरी 2021 को महानगर के पश्चिमी हिस्से में खार की एक इमारत में हुई थी। मामले में जोगधनकर और पडालकर को गिरफ्तार किया गया। दोनों कुकरेजा के दोस्त थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत जोगधनकर को हत्या का दोषी ठहराया।

पुलिस के अनुसार, जोगधनकर और पडालकर ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक इमारत की छत पर पार्टी के बाद कुकरेजा से मारपीट की और उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने दावा किया था कि यह झगड़ा जोगधनकर और पडालकर के कथित अंतरंग संबंधों को लेकर हुआ था।

न्यायाधीश नवंदर ने पडालकर को इस मामले में बरी कर दिया।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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