लातूर के हिस्ट्रीशीटर को एमपीडीए के तहत जेल भेजा गया

लातूर के हिस्ट्रीशीटर को एमपीडीए के तहत जेल भेजा गया

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  • Publish Date - March 24, 2024 / 09:32 PM IST,
    Updated On - March 24, 2024 / 09:32 PM IST

लातूर, 24 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर में 25 वर्षीय एक ‘हिस्ट्रीशीटर’ को महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (एमपीडीए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद छत्रपति संभाजीनगर जिले के हरसुल जेल में भेज दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पंकज पारिख के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सशस्त्र डकैती और धारदार हथियार रखने से जुड़े 11 मामले दर्ज हैं और एमपीडीए के तहत उसे जेल में डालने के आदेश को जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर घुगे ने मंजूरी दे दी थी।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक सोमाय मुंडे के आदेश के तहत 23 मार्च को यह कार्रवाई की गई।

भाषा योगेश नरेश रंजन

रंजन