एमएसीटी का वाहन की चपेट में आए व्यक्ति के परिजनों को 21.19 लाख रु का मुआवजा देने का आदेश

एमएसीटी का वाहन की चपेट में आए व्यक्ति के परिजनों को 21.19 लाख रु का मुआवजा देने का आदेश

एमएसीटी का वाहन की चपेट में आए व्यक्ति के परिजनों को 21.19 लाख रु का मुआवजा देने का आदेश
Modified Date: March 31, 2026 / 04:32 pm IST
Published Date: March 31, 2026 4:32 pm IST

ठाणे, 31 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2016 में मुंबई के एक निर्माण स्थल पर ‘कंक्रीट मिक्सर’ वाहन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 36 वर्षीय घनश्याम लालता प्रसाद यादव के परिजनों को 21.19 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

न्यायाधिकरण के सदस्य आर.वी. मोहिते ने उक्त वाहन के मालिक और बीमा कंपनी ‘यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को यह मुआवजा संयुक्त रूप से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया।

यह दुर्घटना 21 अगस्त 2016 को भोईवाडा के पास एक निर्माण स्थल पर उस वक्त हुई जब पीड़ित काम कर रहा था।

मामले में आदेश 23 मार्च को दिया गया था जिसकी प्रति सोमवार को प्राप्त हुई।

बीमा कंपनी ने चालक के लाइसेंस और वाहन संबंधित नीति शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावे का विरोध किया था लेकिन न्यायाधिकरण ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘चालक ने बिना किसी सतर्कता या चेतावनी के वाहन चालू किया और मृतक को कुचल दिया, यह उसकी लापरवाही और जल्दबाजी को दर्शाता है।’

इस मुआवजे में भविष्य की आय और संभावनाओं की हानि, अंतिम संस्कार के खर्च और संपत्ति की हानि जैसे घटकों को शामिल किया गया है।

भाषा

प्रचेता नरेश

नरेश


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