महाराष्ट्र : अधिकारी पर हमला करने के मामले में भाजपा नेता बोंडे को तीन महीने र्कैद की सजा

महाराष्ट्र : अधिकारी पर हमला करने के मामले में भाजपा नेता बोंडे को तीन महीने र्कैद की सजा

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  • Publish Date - April 5, 2022 / 06:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

अमरावती (महाराष्ट्र), पांच अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को 2016 में यहां एक नायब तहसीलदार पर हमला करने, गाली देने और धमकाने के लिए मंगलवार को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बोंडे ने श्रवण बाल योजना के तहत 240 आवेदनों को खारिज करने का आरोप लगाते हुए 30 सितंबर 2016 को वरद के शिकायतकर्ता नायब तहसीलदार नंदकिशोर वासुदेवराव काले से मारपीट की और धमकी दी थी।

जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एस एस अडकर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 332 (जान बूझकर लोक सेवक को चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत बोंडे को दोषी ठहराया। बोंडे के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप