ठाणे : दहेज के लिए 37 वर्षीय महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में नवी मुंबई थाने में उसके पति और सास सहित परिवार के नौ सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि कमोठे थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 315 (बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु के इरादे से किया गया कृत्य) और 498-ए (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार का उसके साथ क्रूरता करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता को उसके पति के परिवार के सदस्यों ने कर्नाटक ले जाकर दो बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। पीड़िता के ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा न होने पर महिला को उन्होंने कथित तौर पर प्रताड़ित किया। दंपति की शादी को सात साल हो चुके हैं। प्राथमिकी के अनुसार, महिला के ससुराल वाले उसे अक्सर पीटते थे।
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