महाराष्ट्र में मवेशी तस्करी के आदतन अपराधियों के खिलाफ होगी मकोका के तहत कार्रवाई

महाराष्ट्र में मवेशी तस्करी के आदतन अपराधियों के खिलाफ होगी मकोका के तहत कार्रवाई

महाराष्ट्र में मवेशी तस्करी के आदतन अपराधियों के खिलाफ होगी मकोका के तहत कार्रवाई
Modified Date: May 21, 2026 / 09:14 pm IST
Published Date: May 21, 2026 9:14 pm IST

मुंबई, 21 मई (भाषा) देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बृहस्पतिवार को एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मवेशी तस्करी के आदतन अपराधियों, गिरोहों और संगठनों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) के तहत कड़ी कार्रवाई करें। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में मवेशियों का अवैध परिवहन, अनधिकृत वधशालाओं और अवैध वध को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, साथ ही संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया, ‘‘संबंधित पुलिस तंत्र को प्रचलित नियमों के अनुसार मामलों की जांच करनी चाहिए और संगठित और आदतन पशु तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों, गिरोहों या संगठनों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।’’

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भार ढोने वाले पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएं और उनके वध पर प्रतिबंध लगाएं।

सरकार ने कहा कि उसे विभिन्न संगठनों से मवेशी तस्करी, मवेशियों के अवैध परिवहन और अनधिकृत बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

परिपत्र में सभी जमीनी स्तर के कार्यालयों को महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अन्य संबंधित नियमों के कड़ाई से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


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