अदालत ने 20 लाख रुपये लौटवाने की राकेश रोशन की याचिका पर दो ठगों को नोटिस जारी किये

अदालत ने 20 लाख रुपये लौटवाने की राकेश रोशन की याचिका पर दो ठगों को नोटिस जारी किये

Modified Date: July 24, 2023 / 09:22 pm IST
Published Date: July 24, 2023 9:22 pm IST

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता राकेश रोशन की याचिका पर सोमवार को उन दो कथित ठगों को सोमवार को नोटिस जारी किये, जिन्होंने खुद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताकर उनसे 20 लाख रुपये ठग लिये थे।

राकेश रोशन ने अपनी याचिका में दोनों आरोपियों को दिए कुल 50 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये वापस दिलवाने का अदालत से अनुरोध किया है।

सीबीआई ने फिल्मी हस्तियों तथा कारोबारियों समेत 200 से अधिक लोगों से कथित तौर पर धोखाधड़ी के लिए 2011 में की गयी जांच के बाद अश्विनी कुमार शर्मा और राजेश रंजन को गिरफ्तार किया था। वे खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 2006 से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे।

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याचिका में कहा गया है कि दोनों ने राकेश रोशन से संपर्क कर यह दावा किया कि वे सीबीआई अधिकारी हैं और पैसे लेकर एक दीवानी मामले के निपटारा की पेशकश की थी। रोशन ने उन्हें कथित तौर पर 50 लाख रुपये दिए। जब मामले का निपटारा नहीं हुआ तो उन्होंने सीबीआई की भ्रष्टाचार-रोधी शाखा में शिकायत की।

दोनों आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि सत्र अदालत द्वारा पारित 2012 के एक आदेश के अनुसार, रोशन को 50 लाख रुपये में से 30 लाख रुपये मिल गए थे, लेकिन उन्हें बाकी के 20 लाख रुपये नहीं मिले हैं।

इस मुकदमे पर सुनवाई जारी रहने के बीच रोशन ने अगस्त 2020 में बाकी के 20 लाख रुपये लौटाने का अनुरोध करते हुए सत्र अदालत में एक अर्जी दायर की थी।

अदालत ने दिसंबर 2021 में रोशन की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि फिल्म निर्माता ने 2012 के आदेश को चुनौती नहीं दी थी।

इसके बाद रोशन ने 2012 और 2021 में सत्र अदालत द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

भाषा

गोला सुरेश

सुरेश


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