नासिक की अदालत ने स्वयंभू ‘बाबा’ अशोक खरात को नौ मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नासिक की अदालत ने स्वयंभू ‘बाबा’ अशोक खरात को नौ मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नासिक की अदालत ने स्वयंभू ‘बाबा’ अशोक खरात को नौ मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
Modified Date: April 26, 2026 / 06:43 pm IST
Published Date: April 26, 2026 6:43 pm IST

नासिक, 26 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र में नासिक की एक स्थानीय अदालत ने स्वयंभू ‘बाबा’ अशोक खरात को यौन शोषण के छठे मामले में रविवार को नौ मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसपर कई महिलाओं का यौन शोषण और ‘दैवीय शक्तियों’ तथा काला जादू का ज्ञान होने का दावा कर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप हैं।

छठे मामले में खरात पर एक युवती का यौन शोषण करने का आरोप है। यह युवती अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पाने के लिए खरात के पास गई थी।

पुलिस के अनुसार, खरात ने कथित रूप से युवती को धमकी दी कि वह अपनी ‘दैवीय शक्तियों’ से उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। उसने पीड़िता के परिवार के सदस्यों के आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी अपने पास रख लिये थे।

नासिक और अहिल्यानगर जिलों में दर्ज यौन शोषण और धोखाधड़ी के 12 मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बृहस्पतिवार को अदालत में आवेदन देकर छठे मामले में खरात की हिरासत की मांग की थी।

अदालत की अनुमति मिलने के बाद एसआईटी ने उसे अपनी हिरासत में लिया और शुक्रवार को अदालत में पेश किया था। अदालत ने तब उसे रविवार तक पुलिस हिरासत में भेजा था।

पुलिस हिरासत समाप्त होने पर रविवार को उसे अदालत में पेश किया गया। सुरक्षा कारणों से कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई और उसे व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने खरात को नौ मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एसआईटी खरात को सोमवार को फिर अदालत में पेश करेगी और एक महिला के यौन उत्पीड़न से जुड़े सातवें मामले में पुलिस हिरासत की मांग करेगी।

इस बीच, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सिन्नर तालुका स्थित खरात के फार्महाउस से कुछ और आपत्तिजनक एवं संदिग्ध वीडियो बरामद हुए हैं।

पुलिस ने शुक्रवार को खरात के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया, जिसमें उस पर 2018-23 के दौरान अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से 8.76 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। पीड़ित कभी उसका करीबी था और सिन्नर तालुका के एक मंदिर के प्रबंधन से जुड़े उसके ‘शिवानिका ट्रस्ट’ में ट्रस्टी के रूप में कार्यरत था।

अब तक खरात के खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें आठ महिलाओं के यौन शोषण और चार धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में उसके खिलाफ सात और मामले दर्ज किए गए हैं।

भाषा रवि कांत सुरेश

सुरेश


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