पुणे भूमि सौदा : पार्थ पवार की कंपनी ने स्टांप शुल्क भुगतान नोटिस को चुनौती दी

पुणे भूमि सौदा : पार्थ पवार की कंपनी ने स्टांप शुल्क भुगतान नोटिस को चुनौती दी

पुणे भूमि सौदा : पार्थ पवार की कंपनी ने स्टांप शुल्क भुगतान नोटिस को चुनौती दी
Modified Date: February 10, 2026 / 12:47 am IST
Published Date: February 10, 2026 12:47 am IST

पुणे, नौ फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी ने महाराष्ट्र पंजीकरण विभाग द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ अपील की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक नोटिस में मुंधवा की जमीन की बिक्री विलेख से संबंधित 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी 10 फरवरी तक जमा करने को कहा गया था।

विभाग ने इससे पहले एक आदेश में अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी और उसके साझेदार दिग्विजय पाटिल को 40 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री विलेख के निष्पादन के दौरान माफ की गई स्टांप ड्यूटी का भुगतान 10 फरवरी तक करने को कहा था।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया, ‘‘स्टांप शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी थी। कंपनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। अब पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) के समक्ष सुनवाई होगी।’’

अधिकारी ने हालांकि, 21 करोड़ रुपये की मांग वाले मूल आदेश को चुनौती देने के आधारों पर विस्तार से जानकारी नहीं दी।

अमडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को 40 एकड़ जमीन बेचने का 300 करोड़ रुपये का सौदा तब जांच के दायरे में आ गया जब यह खुलासा हुआ कि जमीन सरकार की है और कंपनी को स्टांप शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई थी।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत


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