राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में पुणे की अदालत में खुद को निर्दोष बताया

राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में पुणे की अदालत में खुद को निर्दोष बताया

राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में पुणे की अदालत में खुद को निर्दोष बताया
Modified Date: July 11, 2025 / 06:10 pm IST
Published Date: July 11, 2025 6:10 pm IST

पुणे, 11 जुलाई (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर उनकी टिप्पणियों से जुड़े मानहानि मामले में शुक्रवार को पुणे की एक अदालत में खुद को निर्दोष बताया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए अदालत) अमोल श्रीराम शिंदे ने वी डी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा लगाए गए आरोप को पढ़ा। इस पर गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से खुद के निर्दोष होने की दलील दी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी अदालत में उपस्थित नहीं थे और उनके वकील पवार ने अदालत के समक्ष उनकी ओर से उन्हें (गांधी) निर्दोष बताया।

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सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि चूंकि आरोपी के बयान दर्ज करने का चरण अब समाप्त हो गया है, इसलिए अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश


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