ठाणे, 29 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक को रिश्वत देने की आरोपी निजी कंपनी के 43 वर्षीय एक सलाहकार को आरोपों से बरी कर दिया है।
भष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) मामलों की विशेष अदालत के न्यायधीश अमित एम शेटी ने 24 अप्रैल को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी हितेन नारायण के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित करने में असफल हुआ है और उन्हें संदेह का लाभ दिये जाने की जरूरत है।
फैसले की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय बी मोरे ने अदालत को बताया कि आरोपी ने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को कंपनी के पक्ष में नगर निकाय का ठेका दिलाने में सहायता के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की थी।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील रंजीत सांगले ने जांच और अभियोजन पक्ष की दलीलों में कई कमी होने की बात की।
भाषा धीरज मनीषा रंजन
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