ठाणे, 12 मई (भाषा) ठाणे जिले में निषेधाज्ञा के बीच एक मामले में अपनी रिहाई का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने पर पुलिस ने एक व्यक्ति सहित 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रविवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज था। एक विशेष अदालत ने सात मई को पर्याप्त सबूतों के अभाव में उस व्यक्ति को बरी कर दिया। यह अदालत महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही थी।
भिवंडी शहर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आठ मई को इस व्यक्ति के जेल से बाहर आने के बाद उसके समर्थकों ने ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में नवी वस्ती में एक जुलूस निकाला।
जुलूस में भाग लेने वालों ने कथित तौर पर क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने धमकी भरे नारों के साथ जुलूस के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किए।
अधिकारी ने कहा कि एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर बृहस्पतिवार को उस व्यक्ति और 35 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 149 (दोनों गैरकानूनी सभा के लिए) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा शुभम शोभना
शोभना