ठाणे: 13 करोड़ रुपये से अधिक की चार किलो हेरोइन जब्त; तीन लोग गिरफ्तार

ठाणे: 13 करोड़ रुपये से अधिक की चार किलो हेरोइन जब्त; तीन लोग गिरफ्तार

ठाणे: 13 करोड़ रुपये से अधिक की चार किलो हेरोइन जब्त; तीन लोग गिरफ्तार
Modified Date: February 7, 2026 / 10:20 pm IST
Published Date: February 7, 2026 10:20 pm IST

ठाणे, सात फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे शहर में पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान 13 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चार किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की और इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक के कथित तौर पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड से संबंध थे और 1993 के मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान भी उसका नाम सामने आया था।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमरसिंह जाधव ने शुक्रवार शाम को बताया कि तीन फरवरी को तड़के की गई कार्रवाई में अपराध शाखा की एक टीम ने 6.9 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की।

पुलिस ने दीवा इलाके में एक स्कूल के पास से 47 वर्षीय वजाहत सईद को प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा। उससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी मोहम्मद महादिक (67) को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान जांचकर्ताओं ने मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में की है।

पुलिस ने बताया कि महादिक उन आरोपियों में से एक था जो 1993 के धमाकों के तुरंत बाद भारत से भाग गया था। डीसीपी जाधव ने बताया कि लगभग 22 वर्षों तक फरार रहने के दौरान उसने मस्कट और ओमान में फर्जी पहचान पर काम किया और फिर वह चुपके से देश लौट आया।

पुलिस ने बताया कि वह 1990 के दशक के अंडरवर्ल्ड में एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके अच्छे संपर्क थे।

एक अधिकारी ने बताया, “महादिक का लंबा आपराधिक इतिहास है… और दाऊद इब्राहिम और अन्य गिरोहों सहित सभी गिरोहों से उसके अच्छे संबंध थे। पूर्व में उसके द्वारा किए गए अपराधों में हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और जाली पासपोर्ट के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तारी शामिल है।”

एक अन्य कार्रवाई में, अपराध शाखा की एक टीम ने एक फरवरी को घोड़बंदर इलाके में 50 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक फरदीन गुलजार मुल्ला को पकड़ा जिससे 6.68 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हेरोइन जब्त की गई।

पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में कुल मिलाकर चार किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने कहा कि जब्त की गई सामग्री के संबंध में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

भाषा तान्या पवनेश

पवनेश


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