पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल मामले में दो आरोपियों ने खुद को आरोपमुक्त करने की अपील की

पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल मामले में दो आरोपियों ने खुद को आरोपमुक्त करने की अपील की

पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल मामले में दो आरोपियों ने खुद को आरोपमुक्त करने की अपील की
Modified Date: November 29, 2025 / 08:40 pm IST
Published Date: November 29, 2025 8:40 pm IST

मुंबई, 29 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार दो मुंबईवासियों ने शनिवार को अदालत में बरी किये जाने की अपील की और दावा किया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ ‘किसी भी तैयारी, साजिश या वास्तविक आतंकवादी कृत्य” का एक भी सबूत पेश करने में विफल रहा है।

रिजवान मोमिन और इरफान शेख पर मुख्य आरोपी जाकिर हुसैन को पनाह देने का आरोप है। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने हुसैन को सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। हुसैन से पूछताछ के बाद मोमिन और शेख की गिरफ्तारी हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जाकिर हुसैन अपने भाई सगीर से पाकिस्तान में लगातार संपर्क में था, और इसलिए यह माना जाता है कि सगीर कोई घातक साजिश रच रहा था।

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अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि हुसैन ने गिरफ्तारी के बाद बयान दिया कि “बड़ा काम” उसे ‘छोटा शकील’ के कहने पर सगीर के माध्यम से दिया गया था।”

एटीएस ने आरोप लगाया है कि मोमिन और शेख ने आतंकवादी गतिविधियों में हुसैन की मदद की, जिसमें उसे उनके घर पर शरण देना भी शामिल था।

इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मोमिन ने हुसैन के निर्देश पर उसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिया था।

दोनों आरोपियों ने अपने वकील रोहिन चौहान के माध्यम से अदालत में दाखिल की गई याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ प्रस्तुत सबूत ‘अत्यंत कमजोर’ हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

हुसैन अभी न्यायिक हिरासत में है, जबकि अन्य दो आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष


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